Wed. Apr 8th, 2026

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नहीं होगी क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका – christian michel james petition delhi high court augusta westland scam ntc bktw

69d620ad7dee0 christian michel james augusta westland scam 083223868

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में बंद क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिहाई के लिए याचिका दायर की थी. दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है. क्रिश्चियन मिशेल जेम्स का नाम इस घोटाले में बिचौलिए के तौर पर लिया जाता है.

क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें भारत लाया गया था, उनकी अधिकतम सजा की अवधि वह पहले ही जेल में काट चुके हैं. क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट से इस आधार पर रिहाई की गुहार लगाई गई थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्र सरकार ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की इस याचिका का कोर्ट में विरोध किया.

यह भी पढ़ें: अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ED की कार्रवाई, आरोपी श्रवण गुप्ता की 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क

क्रिश्चियन जेम्स मिशेल ने अपनी याचिका में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 17 को भी चुनौती दी थी. मिशेल को दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था. उस समय 2017 की चार्जशीट में उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत देने जैसे आरोप लगाए गए थे.

यह भी पढ़ें: ‘अगर स्थाई पता तिहाड़ जेल है तो वहीं रहें…’, अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका SC से खारिज

बाद में, सितंबर 2020 में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जालसाजी (फर्जीवाड़ा) का आरोप भी जोड़ दिया गया. जालसाजी के मामले में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह दलील भी दी कि प्रत्यर्पण संधि का आर्टिकल-17 भारत को संबंधित अपराध के साथ ही साथ उससे जुड़े अन्य अपराधों में भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है. इसी के आधार पर जालसाजी के आरोप भी जोड़े गए हैं.

—- समाप्त —-

By uttu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *