Published on: 05-Nov-2025
Updated on: 05-Nov-2025
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कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी, किसान 11 नवंबर तक करें आवेदन
Krishi Yantrikaran Yojana: कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान करना है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य के किसानों से कुछ विशेष कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इन यंत्रों में रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर (शक्तिचलित) तथा डी-स्टोनर/ग्रेडिएंट सेपरेटर शामिल हैं। इच्छुक किसान 11 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। चयनित किसान ही सब्सिडी पर इन यंत्रों की खरीद कर सकेंगे।
कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
किसानो के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला, पुरुष, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के आधार पर किसानों को अलग-अलग दरों पर अनुदान दिया जाता है। आमतौर पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्राप्त होती है। जो किसान जानना चाहते हैं कि उन्हें किसी विशेष यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि यंत्र योजना में आवेदन के लिए देना होगा डिमांड ड्राफ्ट
किसानों की वास्तविक रुचि सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना आवश्यक है। इच्छुक किसान नीचे दी गई राशि के अनुसार DD बनवाकर उसे स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें। यह डिमांड ड्राफ्ट अपने स्वयं के खाते से ही बनवाना होगा।
- रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर: ₹6000
- ग्राउंड नट डिकारटीकेटर (शक्तिचलित): ₹3000
- डी-स्टोनर/ग्रेडिएंट सेपरेटर: ₹3000
डीडी “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनवाना होगा। यदि DD की राशि निर्धारित सीमा से कम होगी तो आवेदन अमान्य घोषित किया जाएगा।
कृषि यंत्रो पर अनुदान लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों को आवेदन के समय और चयन उपरांत सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड की प्रति
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
- डिमांड ड्राफ्ट (DD)
- खसरा/खतौनी या बी-1 की नक़ल
- जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST वर्ग के लिए)
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (यदि यंत्र ट्रैक्टर संचालित हो)
कृषि यंत्र पर आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल की जानकारी
मध्य प्रदेश के किसान कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार OTP से लॉगिन करके सीधा आवेदन जमा कर सकते हैं। जबकि नए किसान एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर में जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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