इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वे एनएचएआई में एक कार्यकारी अभियंता की प्रतिनियुक्ति के लिए एनओसी जारी करें, ताकि निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित हो सके। Post Views: 97 Post navigation Congress-yukt BJP: Harshwardhan Sapkal Critiques Ruling Party's Leadership Crisisहिमाचल प्रदेश में भौतिकी शिक्षक को POCSO अधिनियम के उल्लंघन और दुर्व्यवहार के लिए बर्खास्त किया गया