Tue. Oct 14th, 2025

ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू!

424307058e7678344edaafb86e7ef6eb

Published on: 14-Oct-2025

Updated on: 14-Oct-2025

विषय सूची

खेती होगी आसान – सरकार दे रही है ट्रैक्टर और उपकरणों पर अनुदान का लाभ

केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को आधुनिक खेती के साधनों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। खेती को लाभकारी और उत्पादक बनाने के लिए सरकारें विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिनमें कृषि यंत्र अनुदान योजना और कृषि यांत्रिकीकरण उप मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) प्रमुख हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए नई योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को खेती के लिए जरूरी उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है, ताकि कृषि कार्यों में लगने वाले समय और लागत दोनों में कमी आए और किसान अधिक मुनाफा कमा सकें।

इस योजना के तहत किसान ट्रैक्टर, रीपर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, पावर टिलर, थ्रेशर जैसे कई उन्नत कृषि यंत्रों को रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक किसान छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (CG State Seed & Agriculture Development Corporation Limited) की आधिकारिक वेबसाइ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले किसानों को यह सलाह दी जाती है कि वे योजना से जुड़े सभी दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या दस्तावेज संबंधी समस्या से बचा जा सके और योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

Tractor Subsidy Offer: किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी का लाभ

राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक खेती की ओर प्रेरित करना है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर, रीपर, पावर टिलर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, थ्रेशर और अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन यंत्रों के उपयोग से खेतों में मेहनत और समय दोनों की बचत होती है, जिससे खेती की लागत घटती है और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। सरकार किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को योजना का सीधा लाभ मिल सके।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना के लाभ के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना किसानों के लिए आवश्यक है।

  • आवेदक किसान छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर खेती योग्य भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है।
  • यदि किसान पहले से किसी समान योजना का लाभ ले चुका है, तो वह इस योजना में पात्र नहीं होगा।
  • परिवार की वार्षिक आय और आवेदक की आयु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
  • एक ही परिवार से केवल एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि लाभों का दोहराव न हो।

राज्य सरकार आवेदन आमंत्रण के साथ पात्रता से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी जारी करेगी। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले इन सभी मानदंडों की जांच अवश्य करें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – चरणवार जानकारी

छत्तीसगढ़ के पात्र किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सरल और डिजिटल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

  • सबसे पहले किसान को   या राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलकर उसमें आवश्यक जानकारी जैसे – नाम, पता, भूमि विवरण, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, बैंक पासबुक, पहचान प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो आदि को सही फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद जानकारी की जांच कर फॉर्म सबमिट करना होगा। आवेदन सबमिट होने के बाद एक आवेदन संख्या (Application ID) प्राप्त होगी जिसे किसान को सुरक्षित रखना चाहिए।
  • आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद पात्र किसानों का चयन किया जाएगा।
  • चयनित किसानों को कृषि यंत्र खरीदने की अनुमति दी जाएगी और यंत्र की खरीद के बाद बिल व रसीद जमा करने पर सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

  •  आधार कार्ड (पहचान प्रमाण हेतु)
  •  बैंक पासबुक या बैंक खाता विवरण
  •  भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज
  •  वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  •  जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

इन सभी दस्तावेजों की स्पष्ट, पठनीय और अद्यतन स्कैन कॉपी अपलोड करना आवश्यक है।

आवेदन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

किसान आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें:

  • आवेदन से पहले पात्रता एवं दिशा-निर्देश पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  • दस्तावेजों की स्पष्ट और सही स्कैन कॉपी अपलोड करें, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
  • आवेदन निर्धारित समयसीमा के भीतर ही करें, क्योंकि विलंबित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • लाभार्थियों का चयन पूर्ण रूप से पारदर्शी प्रक्रिया से होगा, संभव है कि चयन लॉटरी प्रणाली या फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाए।
  • सब्सिडी की अंतिम राशि और वितरण की प्रक्रिया विभागीय स्वीकृति एवं बजट प्रावधान पर निर्भर करेगी।

योजना से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी और संपर्क विवरण

इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं, और आगे के चरणों की सूचना जल्द ही राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी। संभव है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए CSC/जन सेवा केंद्र (Common Service Centres) के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा दी जाए।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर इसकी आधिकारिक वेबसाइट   पर जाकर विस्तृत दिशा–निर्देश, आवेदन स्थिति और पात्रता शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Merikheti आपको हमेशा ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराता है। यहाँ ट्रैक्टरों के नए मॉडल और उनके कृषि उपयोग से जुड़ी ख़बरें नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर ब्रांड्स जैसे वीएसटी ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर, आयशर, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें थोक और खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी शामिल होती है।

By uttu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *