मैनाठेर बवाल के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के पीछे मजबूत चार्जशीट, दमदार पैरवी और गवाही अहम रही। इस केस में तीन सौ तारीखें पड़ीं। 22 गवाह अदालत में पेश किए गए। इन गवाहों से घटना का एक-एक सच बाहर निकलकर आया। 26 दस्तावेजों और 18 वस्तु साक्ष्य की बदौलत अदालत ने 47 पेज के फैसले में दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा लिख दी।

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मैनाठेर कांड के दोषी
– फोटो : अमर उजाला
छह जुलाई 2011 को मैनाठेर के डींगरपुर में तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में एक अक्तूबर 2011 को पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई एडीजे- दो कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में चली।

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मैनाठेर कांड के दोषी
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अभियोजन की ओर से इस मामले में तत्कालीन डीआईजी एवं वर्तमान में एडीजी अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन डीएम एवं वर्तमान में जल निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर, केस के वादी रवि कुमार, एफआईआर लेखक सुशील कुमार, पुलिस कर्मी सुरेंद्र कुमार चौधरी, सूरजभान, डॉ. प्रीतम बाला, एसआई राधेश्याम, विवेचक राजेश चौधरी, एसआई अरुण कुमार, पेट्रोल पंप सेल्समैन, डॉ. वीलाल, एसओ मुकेश कुमार, एसएचओ राजीव कुमार, एसएसआई जसवीर सिंह, सिपाही सुनील कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार सिंह प्रताप, चंद्रपाल सिंह, डीआईजी का इलाज करने वाले डॉ. अंकुर गोयल, कौशलेंद्र, चालक सुरेश कुमार प्लाटून कमांडर राजेश सिंह के बयान दर्ज कराए गए।

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मैनाठेर कांड में सुनाई गई सजाा
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इसके अलावा इससे संबंधित दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर तहरीर, एफआईआर, जीडी, सीटी, डोरी, कॉलर समेत अन्य बरामद सामान की फर्द, मिट्टी व खून लगी वर्दी की फर्द, डीआईजी की मेडिकल रिपोर्ट और उनके बयान की कॉपी, घटनास्थल का नक्शा, आरोप पत्र, संतराम की मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, चालक सुरेश कुमार द्वारा डीएम को भेजे गए पत्र की कॉपी समेत 26 दस्तावेज साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए।

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मैनाठेर कांड के दोषी
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इसके अलावा वस्तु साक्ष्य के तौर पर बॉडी प्रोटेक्टर, जूते, सीटी डोरी, सॉल्डर फ्लैप, कॉलर बैंड, पैन, नेम प्लेट, पुलिस कलर, ईंट रोड़े की थैली, पिस्टल की डोरी, कपड़े के अलावा पुलिस की क्षतिग्रस्त गाड़ियों के फोटो भी कोर्ट में पेश किए गए । करीब 12 साल चली सुनाई के इस मामले में 300 से ज्यादा तारीख लगीं और फिर 47 पेज का आदेश आया। जिसमें सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
