यूपी के बिजनौर में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला 11 नवंबर 2024 का है. कोतवाली शहर क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी, बैराज रोड निवासी चंद्रावती पत्नी अक्षय कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उनके पति अक्षय कुमार और ससुर चतर सिंह के बीच शराब के नशे में कहासुनी हो रही थी. विवाद बढ़ने पर ससुर चतर सिंह ने अपने ही बेटे अक्षय कुमार पर चाकू से हमला कर दिया.
गंभीर रूप से घायल अक्षय को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और परिवार में शोक का माहौल छा गया.
बिजनौर कोर्ट ने पिता को सुनाई उम्रकैद की सजा
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर में बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चतर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. विवेचना पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया.
21 फरवरी 2026 को एडीजे पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी चतर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 100000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाना है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.
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