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CJI बी आर गवई की कोर्ट में पेश हुए SG तुषार मेहता, बोले- दिवाली… जज ने झट से लगा दी डेट

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CJI की कोर्ट में पेश हुए SG तुषार मेहता, बोले- दिवाली... जज ने झट से लगाई डेटसीजेआई गवई की बेंच वोडाफोन की याचिका पर सुनवाई कर रही है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट (DoT) की 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) की मांगों को रद्द करने की मांग वाली टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए टाल दी. AGR इनकम का वह डाटा है जिसका इस्तेमाल लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है जो टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को देना होता है.

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ, जो याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, से केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग्रह किया कि सुनवाई स्थगित कर दी जाए और दिवाली की छुट्टियों के बाद अदालत के दोबारा खुलने पर इसे लिस्ट किया जाए. इसके बाद पीठ ने याचिका पर विचार के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय कर दी. वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 2016-17 से संबंधित दूरसंचार विभाग की 5,606 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है.

वीआईएल ने दूरसंचार विभाग को 3 फरवरी, 2020 के ‘कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों’ के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए सभी एजीआर बकाया का “व्यापक रूप से पुनर्मूल्यांकन और समाधान” करने का निर्देश देने की मांग की है. इस साल की शुरुआत में, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए, शीर्ष अदालत ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उनके द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में कथित त्रुटियों को सुधारने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.

सितंबर 2020 में, शीर्ष अदालत ने 93,520 करोड़ रुपये के एजीआर से संबंधित बकाया का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए सरकार को अपनी बकाया राशि चुकाने हेतु 10 वर्ष की समय-सीमा तय की थी. इसने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक चुकाना होगा और शेष राशि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2031 तक वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएग.

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By uttu

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