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अल-फलाह यूनिवर्सिटी मामले में बड़ा एक्शन:चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की Ed रिमांड; रात में लगी अदालत – Delhi Court Remand Al Falah Group Chairman Jawad Ahmed To 13 Days Of Enforcement Directorate Ed Custody

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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अल-फलाह समूह के चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत में भेज दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने मध्यरात्रि बाद अपने चैंबर में सुनवाई कर यह आदेश पारित किया।

साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान के घर में रात 11:00 बजे अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक को पेश किया गया था। रिमांड आदेश में अदालत ने कहा है कि सिद्दीकी के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता दावे करने और अल-फलाह विश्वविद्यालय से प्राप्त धन को अन्यत्र हस्तांतरित करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संलिप्त होने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

ईडी ने सिद्दीकी को 18 नवंबर 2025 की देर रात पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि जांच प्रारंभिक चरण में है और हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि अपराध की आगे की कड़ियों का पता लगाया जा सके, अपराध से अर्जित संपत्तियों को नष्ट होने से रोका जा सके, गवाहों पर दबाव बनाने या सबूत नष्ट करने की संभावना को खत्म किया जा सके।

By uttu

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