न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े एक सिविल विवाद मामले में अग्रिम जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। Post Views: 60 Post navigation Chhattisgarh News : जन-जन की सहभागिता से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़ का सपना: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सायAkal Takht Jathedar Giani Kuldip Singh Gargaj Urges Reopening of Kartarpur Corridor for Devotees