आदेश में कहा गया है कि कोई भी स्कूल प्रवेश, निरंतर नामांकन या किसी भी छात्र सेवा के लिए अग्रिम फीस भुगतान को शर्त नहीं बनाएगा। सभी स्कूलों को इस आदेश को अपनी सूचना पट्टियों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

दिल्ली में एडवांस फीस वसूली पर लगा प्रतिबंध
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