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मालवाहक वाहनों पर इंसानों का सफर पड़ेगा भारी, सख्त कार्रवाई के निर्देश – realtimes

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अंबिकापुर। सरगुजा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और जनहानि को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा, राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) ने बुधवार काे जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मालवाहक वाहनों में असुरक्षित तरीके से यात्री परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न आयोजनों के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पिकअप, ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर सफर किया जाता है, जो नियमों के विरुद्ध होने के साथ-साथ जानलेवा भी साबित होता है। एसएसपी ने राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में वाहन स्वामियों और चालकों की बैठक लेकर उन्हें नियमों के प्रति सचेत करें और उल्लंघन पाए जाने पर भारी जुर्माना, परमिट निरस्त करने तथा वाहन जब्ती जैसी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों को जागरूक करते हुए स्पष्ट किया है कि मालवाहक वाहन केवल सामान ढोने के उद्देश्य से बने होते हैं; इनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई उचित व्यवस्था या सुरक्षा घेरा नहीं होता। ऐसे वाहनों में यात्रियों के खड़े होने या बैठने से संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है, जिससे मोड़ या मामूली झटकों पर भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मोटर यान अधिनियम के तहत मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और पकड़े जाने पर वाहन स्वामी व चालक दोनों को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

सरगुजा पुलिस ने आम जनता से भावुक अपील की है कि वे अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और यात्रा के लिए केवल उन्हीं वाहनों का चुनाव करें जो सवारी ढोने के लिए अधिकृत हों। पुलिस का लक्ष्य यातायात नियमों के पालन के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाना है, ताकि हर नागरिक का सफर सुरक्षित रहे।

By uttu

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